प् र ोत् स ाहित किया जाता है :
• रिसीविं ग एं ट ीना को रीओरिएं ट या रीलोके ट करे ं ।
• उपकरण और रिसीवर के बीच के वियोग को और बढ़ ा एं ।
• उपकरण को उस सर् क िट के आउटले ट से कने क ् ट करे ं जो उस
सर् क िट से अलग है जिससे रिसीवर जु ड ़ ा हु आ है ।
• मदद के लिए डीलर या किसी अनु भ वी रे ड ियो/टीवी तकनीशियन से
सलाह ले ं ।
यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनु प ालन करता है । सं च ालन
निम् न लिखित दो शर् त ों के अधीन है :
(1) इस डिवाइस को हानिकारक हस् त क् ष े प का कारण नहीं बनना
चाहिए, और (2) इस डिवाइस को किसी भी हस् त क् ष े प को स् व ीकार
करना चाहिए, जिसमे ं वह हस् त क् ष े प भी शामिल है जो अवां छ ित
सं च ालन का कारण हो सकता है ।
ईयरबड् स के विनिर् द े श और बाहरी रू प पू र ् व सू च ना के बिना परिवर् त न
के अधीन हो सकते है ं ।
यदि भविष् य मे ं किसी भी समय आपको इस उत् प ाद का निपटान करने
की आवश् य कता हो, तो कृ प या ध् य ान दे ं कि अपशिष् ट विद् य ु त उत् प ादों
का घरे ल ू कचरे मे ं निपटान नहीं करना चाहिए। जहां सु व िधा मौजू द
हो कृ प या वहां पु न र् च क् र ण करे ं । पु न र् च क् र ण सलाह के लिए अपने
स् थ ानीय प् र ाधिकरण या खु द रा विक् र े त ा से सं प र् क करे ं ।
92